मुरैना । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री पीसी गुप्ता के मार्गदर्शन में 11 अप्रैल2020 को आयोजित की जाने वाली वर्ष 2020 की दूसरी नेशनल लोक अदालत 09 मई 2020 को आयोजित की जावेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नेशनल लोक अदालत की तिथि परिवर्तित की जाकर नेशनल लोक अदालत आयोजन के लिए 9 मई 2020 की तिथि निर्धारित की गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री व्हीके गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 09 मई 2020 को जिला न्यायालय मुरैना में आयोजित नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित आपराधिक एवं दीवानी प्रकरण, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, धारा 138 निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चौक बाउंस के प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरण, ग्राम न्यायालय के प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में केवल विद्युत अधिनियम के प्रकरण तथा नगर पालिका एवं नगर परिषदों के प्रकरण एवं मुरैना जिले के सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के प्रकरण (बैंक रिकवरी डिस्पियूट) के प्रकरणों को रखा जा रहा है। 09 मई 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में छूट प्रदान की जावेगी एवं प्रीलिटिगेशन स्तर पर शर्तों के अधीन नियमानुसार छूट दी जायेगी इसी प्रकार नगर पालिका एवं नगर परिषदों के संपत्ति कर एवं जलकर के प्रकरणों में शर्तों के अधीन नियमानुसार छूट दी जावेगी। उन्होंने पक्षकारों से अनुरोध किया है कि वे लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकरण हेतु रखे तथा उनका निराकरण कराकर लोक अदालत का लाभ लें।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09 मई 2020 को